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Delhi School Fee Regulation: अब मनमानी Fee Hike पर लगेगी रोक, जानें नए rules | School Fee Rules

Delhi School Fee Hike Law For Private Schools

Delhi School Fees : Delhi में रहने वाले parents के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है. वहाँ की सरकार ने school fees को लेकर एक नया कानून लागू कर दिया है. ये कानून दिल्ली के करीब 1700 private schools पर लागू होगा. इसका सीधा मतलब यह है कि अब कोई भी private school अपनी मनमानी से fees नहीं बढ़ा सकेगा. ये कानून, जिसका नाम Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Bill, 2025 है, 2025-26 academic session में fees में हुई भारी बढ़ोतरी के बाद लाया गया है.

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अब parents को भी मिलेगी ताकत

 

इस नए कानून में parents को बहुत ज़्यादा power दी गई है. अब school management अकेले fees को finalize नहीं कर पाएगी. हर school में एक committee बनेगी जिसका नाम School Level Fee Regulation Committee होगा. इस committee में 5 parents, 3 teachers, और school management के लोग शामिल होंगे. अगर एक भी parent member किसी भी fee hike से disagree करता है, तो वो proposal approve नहीं होगा. इससे parents को एक तरह का veto power मिल गया है.

 

मनमानी पर लगेगी रोक, होगा भारी जुर्माना

 

अगर कोई school नए कानून के खिलाफ जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी.

  • अगर कोई school government की permission के बिना fees बढ़ाता है, तो उस पर पहली बार में ₹1 लाख से ₹5 लाख तक का जुर्माना लगेगा. अगर यही गलती दोबारा हुई तो ₹2 लाख से ₹10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है.
  • अगर school बढ़ी हुई fees parents को refund नहीं करता है, तो 20 दिनों के बाद जुर्माना दोगुना और 40 दिनों के बाद तीन गुना हो जाएगा.
  • सरकार ने Director of Education को sub-divisional magistrate जैसी ताकत दी है ताकि वो violations पर सख्त action ले सकें.
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नए rules का फायदा

 

पहले, 1973 के एक पुराने कानून में कमी की वजह से सिर्फ 300 schools पर ही fees को control किया जा सकता था. लेकिन अब ये नया कानून दिल्ली के सभी 1700 private schools पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी ज़मीन पर बने हों. सरकार का कहना है कि ये कदम education को commercialization से बचाएगा और parents के बोझ को कम करेगा.

इस कानून के तहत, schools को अपनी fees में बदलाव करने से पहले कम से कम तीन साल का gap रखना होगा और उन्हें एक three-year fee structure plan भी पेश करना होगा. यह कानून यह भी सुनिश्चित करेगा कि अब schools फीस के लिए students को परेशान नहीं कर पाएंगे.

 

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